नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अनल़ॉक-2 के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी है. नई गाईडलाइन के मुताबिक ये अनलॉक 1जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक जारी रहेगा.इस अनलॉक में कंटेनमेंट जोन को बरकरार रखा है. अनलॉक-2 के दरमियान मास्क पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा. इस बार रात के कर्फ्यू के टाइम में बदलाव किया गया है रात्रि कर्फ्यू अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा. वहीं मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, बार और जिम पर रोक जारी रहेगी. सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल के आयोजन भी पूरी तरह से बंद रहेंगे ।
क्या खुला और क्या रहेगा बंद ?
1- स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग सेंटर 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे।
2- इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बैन जारी रहेगा, गृहमंत्रालय की अनुमति से ही यात्रा हो सकती है ।
3- जिम, मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल अभी नहीं खुलेंगे ।
4-भीड़ जुटने वाले सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की इजाजत नहीं ।
5- घरेलू उड़ान और रेल के सफर को सीमित दायरे में जारी रखा जाएगा ।
नाइट कर्फ्यू
रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक बाहर जाने पर रोक रहेगी, जरुरी सेवाओं कंपनियो में शिफ्टों में कैम करने वाले नेशनल और स्टेट हाइवे पर सामान ले जाने वाले वाहन, कार्गों की लोडिंग अनलोडिंग पर प्रतिबंध नहीं है. नियमों का पालन करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर सकता है।
I enjoy studying and I think this website got some really utilitarian stuff on it! .
As I website owner I think the written content here is really fantastic, regards for your efforts.